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होली पर बड़ी राहत! प्रदेश में लगातार दो दिन का सरकारी अवकाश, आदेश जारी

भोपाल| मध्यप्रदेश सरकार ने होली के मौके पर राज्यवासियों को राहत देते हुए दो दिन की सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी संशोधित आदेश के अनुसार वर्ष 2026 में होली पर लगातार दो दिन सार्वजनिक और सामान्य अवकाश रहेगा। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ आम लोगों को भी त्योहार मनाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

आदेश के मुताबिक 3 मार्च 2026 (मंगलवार) को होली के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके अगले दिन 4 मार्च 2026 (बुधवार) को भी होली उत्सव के चलते अतिरिक्त सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यानी इस बार प्रदेश में होली पर लगातार दो दिन सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे।

यह आदेश सभी शासकीय और अर्धशासकीय संस्थानों पर लागू होगा। इसमें सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग शामिल हैं। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़े विभागों में कामकाज सामान्य रूप से जारी रह सकता है। सरकार का कहना है कि होली जैसे बड़े त्योहार पर लोगों को परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिले, इसलिए पहले जारी अवकाश सूची में बदलाव किया गया है। लगातार दो दिन की छुट्टी से लोग अपने घर-परिवार के साथ बेहतर तरीके से त्योहार मना सकेंगे।

 

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