रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में दाखिल अपीलों पर आज सेशन कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है।
पहला मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान थाना भोट क्षेत्र में तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी से जुड़ा है। इस मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम खान को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ आजम खान ने सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी।
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वहीं, दूसरा मामला 29 मार्च 2019 को समाजवादी पार्टी कार्यालय में दिए गए कथित भड़काऊ भाषण से जुड़ा है। इस मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आजम खान को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ शिकायतकर्ता फैसल लाला ने सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी।
दोनों मामलों में सेशन कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। जानकारी के मुताबिक, दोपहर 1 बजे तक फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल सभी की नजरें रामपुर सेशन कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं।

