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कटे-फटे नोट बदलना होगा आसान, जानिए RBI के नियम

नई दिल्ली: रोजमर्रा के लेन-देन में कई बार लोगों के हाथ गंदे, पुराने या कटे-फटे करेंसी नोट आ जाते हैं। ऐसे नोटों को लेकर कई दुकानदार या व्यापारी लेने से मना कर देते हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। लेकिन अब ऐसे नोटों को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, आम नागरिक किसी भी बैंक शाखा में जाकर अपने गंदे या खराब नोट बदल सकते हैं और उनकी जगह नए नोट प्राप्त कर सकते हैं।

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किसी भी बैंक में बदल सकते हैं नोट

RBI की नोट वापसी नियमावली 2009 और संशोधित नियम 2018 के तहत लोगों को खराब, गंदे और कटे-फटे नोट बदलने का अधिकार दिया गया है। यह सुविधा सिर्फ उसी बैंक तक सीमित नहीं है, जहां आपका खाता हो। आप अपने नजदीकी किसी भी व्यावसायिक बैंक की शाखा में जाकर पुराने नोट बदलवा सकते हैं। इसके लिए बैंक कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकता।

नोट की कीमत कैसे तय होती है?

अगर नोट की स्थिति नियमों के अनुसार है, तो ग्राहक को उसकी पूरी कीमत दी जाती है। हालांकि, बहुत ज्यादा खराब या क्षतिग्रस्त नोटों के लिए RBI के तय नियमों के अनुसार भुगतान किया जाता है।

कौन-कौन से नोट बदले जा सकते हैं?

RBI के नियमों के मुताबिक इन तरह के नोट बदले जा सकते हैं-

  • ज्यादा इस्तेमाल से गंदे या हल्के फटे हुए नोट
  • दो या दो से ज्यादा हिस्सों में बंटे नोट
  • जिनका कुछ हिस्सा गायब हो
  • छपाई में गलती या तकनीकी खराबी वाले नोट

आम लोगों के लिए राहत

RBI के इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खराब नोटों की वजह से आम नागरिकों को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। इसलिए यदि आपके पास कोई पुराना, गंदा या कटे-फटे नोट है, तो उसे बैंक जाकर आसानी से बदला जा सकता है।

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