Sunday, November 8, 2026
Contact: +91 97559 93555
Email: tathyawani@gmail.com
spot_img
Hometrending newsपुलिस कॉन्स्टेबल बैंड भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, इंटरव्यू रिजल्ट जारी करने...

पुलिस कॉन्स्टेबल बैंड भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, इंटरव्यू रिजल्ट जारी करने पर अंतरिम आदेश

इंदौर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने पुलिस कॉन्स्टेबल बैंड भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू के रिजल्ट जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने के मापदंड और चयन प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार से विस्तृत जवाब भी मांगा है।

मामले की सुनवाई अभ्यर्थी निलेश सिंह की याचिका पर हुई। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने भर्ती परीक्षा के शुरुआती दो चरण सफलतापूर्वक पास किए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें तीसरे चरण यानी इंटरव्यू के लिए आमंत्रित नहीं किया गया।

ये भी पढ़े   विजय शाह के विवादित बयान पर आज कैबिनेट में फैसला, अभियोजन मंजूरी के प्रस्ताव पर होगी चर्चा

3 गुना की जगह 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने का आरोप

याचिका में भर्ती विज्ञापन की शर्तों का हवाला देते हुए दावा किया गया कि निर्धारित नियम के अनुसार कुल पदों की संख्या के तीन गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना था।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि चयन प्रक्रिया में इस नियम का पालन नहीं किया गया और केवल दो गुना उम्मीदवारों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इससे कई योग्य अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए।

सरकार से मांगा भर्ती प्रक्रिया का पूरा ब्योरा

राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया नियमों के अनुसार ही पूरी की गई है। हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल इंटरव्यू रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी।

अदालत ने सरकार को उम्मीदवारों के चयन और इंटरव्यू के लिए बुलाने की प्रक्रिया का पूरा विवरण पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। तब तक भर्ती के इंटरव्यू परिणाम जारी नहीं किए जा सकेंगे।

RELATED ARTICLES

ई-पेपर

1 to 7 November 2026
25 to 31 October 2026

शासकीय निविदाएं

विज्ञापन