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धरना-प्रदर्शन से पहले पुलिस को सूचना देना अनिवार्य

भोपाल। भोपाल नगरीय क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त संजय कुमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार विभिन्न समुदायों, संगठनों, राजनीतिक दलों, समितियों एवं प्रतिनिधि मंडलों द्वारा आयोजित धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पदयात्रा, रथ यात्रा, कार्यालय एवं शासकीय भवनों के घेराव तथा ज्ञापन संबंधी कार्यक्रमों की पूर्व सूचना पुलिस विभाग को देना आवश्यक होगा।

पुलिस आयुक्त ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित किए जाते हैं, जिनके दौरान कानून व्यवस्था एवं यातायात प्रबंधन बनाए रखना जरूरी होता है। इससे आमजन के दैनिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सकेगा तथा किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधि या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होने की आशंका को रोका जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि आयोजकों द्वारा समय पूर्व सूचना दिए जाने से सुरक्षा एवं यातायात संबंधी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी और कार्यक्रमों का संचालन सुव्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा।

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