भोपाल: त्योहारी सीजन में छोटे दुकानदारों और कुम्हारों के लिए राहत की खबर है।राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्यों को निर्देश दिया है कि नवरात्रि, दिवाली और छठ के दौरान लोकल वेंडर्स और स्ट्रीट हॉकरों को बेवजह न हटाया जाए।चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों को भी अपने काम की जगह से हटाने पर रोक रहेगी।आयोग के इस निर्देश से त्योहारों के दौरान रोजी-रोटी कमाने वाले छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
क्या हैं निर्देश?
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे गए सख्त निर्देशों में कुछ अहम बिंदुओं पर विशेष जोर दिया है। दिवाली,छठ के दौरान किसी भी स्थानीय वेंडर या हॉकर को बिना ठोस कारण के नहीं हटाया जाएगा। यदि कानून-व्यवस्था या सुरक्षा कारणों से किसी जगह को खाली कराना बेहद जरूरी हो भी जाता है, तो प्रशासन को कार्रवाई से पहले दुकानदारों और वेंडर्स के लिए वैकल्पिक जगह की व्यवस्था करनी होगी।
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मानवाधिकार आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया
मानवाधिकार आयोग ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश के पालन से जुड़ी अनुपालन रिपोर्ट 18 अक्टूबर तक हर हाल में एनएचआरसी को सौंपें।

