भोपाल। प्रदेश में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण और नागरिकों को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से 9 मई, शनिवार को राज्यभर में वृहद स्तर पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर नगरीय निकायों से जुड़े संपत्तिकर, जलप्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार के मामलों में देय सरचार्ज (अधिभार) में 100 प्रतिशत तक की विशेष छूट प्रदान की जाएगी।
योजना के तहत 50 हजार रुपए तक के बकाया संपत्तिकर और 10 हजार रुपए तक के जलप्रभार वाले प्रकरणों में सरचार्ज पूरी तरह माफ किया जाएगा। वहीं इससे अधिक बकाया राशि वाले मामलों में निर्धारित स्लैब के अनुसार 25 से 75 प्रतिशत तक की राहत दी जाएगी। यह विशेष छूट वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की बकाया राशि पर वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत लागू होगी।
राज्य शासन ने नागरिकों को राहत देते हुए शेष राशि को अधिकतम दो आसान किश्तों में जमा करने की सुविधा भी दी है। इसके लिए लोक अदालत के दिन कम से कम 50 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में नेशनल लोक अदालत में पहुंचकर अपने लंबित मामलों का निराकरण कराएं और शासन द्वारा दी जा रही इस विशेष छूट का लाभ उठाएं।

