पटना। पटना में 2 जून की रात खान सर की कोचिंग सेंटर पर हुई फायरिंग कांड के बाद पुलिस पूरी सतर्कता के साथ एक्शन मोड में आ गई है। कदमकुआं थाने में फैसल खान उर्फ खान सर के खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। मामले में बीएनएस की धारा 109 के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इस मामले में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।
खान सर के गार्ड्स के बयान के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज की है। गार्ड्स ने पुलिस को बताया कि फायरिंग के दौरान उन्हें आदेश मिला और उन्होंने कार्रवाई की। पहले ही दोनों बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और खान सर से भी पूछताछ की जा चुकी है।
लॉ-एंड-ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए पटना पुलिस ने खान सर की कोचिंग के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने छात्रों से अपील की है कि वे किसी भी बहकावे में न आएं। इसके बावजूद, सैकड़ों छात्र कोचिंग के बाहर जमा होकर समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं।
इस घटना के समय खान सर ने बताया कि पुलिस की देर से पहुंचने के कारण गार्ड्स ने आत्मरक्षा में फायरिंग की। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल खुद और अन्य लोगों की सुरक्षा करना था। पुलिस अब पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और खान सर की भूमिका समेत सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है।

