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दूरदर्शन, आकाशवाणी द्वारा BCCI टीम को ‘टीम इंडिया’ कहे जाने के खिलाफ याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की,  जिसमें प्रसार भारती (दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो संचालक) को BCCI “ टीम को इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम” या “टीम इंडिया”  कहने से रोकने की मांग खारिज कर दी गई थी।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता पर टिप्पणी करते हुए कहा कि- आप घर बैठे याचिकाएं तैयार कर लेते हैं। इसमें समस्या क्या है? राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन को लेकर अधिसूचना भी है, जिसमें उत्कृष्ट सदस्य हैं। कोर्ट पर अनावश्यक बोझ न डालें।’

वहीं सुप्रीम कोर्ट की इसी बेंच में शामिल जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा- मुद्दा तब होता अगर केंद्र सरकार यहां आती, लेकिन इनके पक्ष में व्यापक समर्थन है। इस बात को वैधानिक मान्यता मिल चुकी है। समस्या यह है कि कई बार पैसों की वजह से पूंछ कुत्ते को हिलाने लगती है।

साथ ही CJI ने कहा कि- हाईकोर्ट इस मामले में सख्त नहीं रहा और सवाल किया कि क्या ऐसी निरर्थक याचिकाओं को रोकने के लिए कोई जुर्माना याचिकाकर्ता पर नहीं लगाया गया था?

 

 

 

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