भोपाल: बहुचर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस में आरोपी पूर्व जज और मृतका की सास गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत अर्जी पर सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ के समक्ष प्रकरण का नंबर नहीं आने के कारण सुनवाई टल गई। अब मामले की सुनवाई 12 अगस्त को होने की संभावना है।
ट्रायल कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी जमानत
गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत अर्जी इससे पहले भोपाल की ट्रायल कोर्ट खारिज कर चुकी है। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद आरोपी पक्ष ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। सोमवार को याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन कोर्ट की कार्यसूची में नंबर नहीं आ सका।
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मृतका के पिता ने दाखिल की आपत्ति
मामले में ट्विशा शर्मा के पिता ने आरोपी सास गिरिबाला सिंह की जमानत का विरोध करते हुए हाईकोर्ट में आपत्ति आवेदन दाखिल किया है। अब 12 अगस्त को होने वाली सुनवाई में बचाव पक्ष जमानत के पक्ष में दलीलें पेश करेगा, जबकि मृतका के पिता की ओर से दाखिल आपत्ति के आधार पर जमानत का विरोध किया जाएगा।
क्या है ट्विशा शर्मा केस?
भोपाल की 31 वर्षीय ट्विशा शर्मा 12 मई 2026 को अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली थीं। ट्विशा के परिवार ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न और उनकी मौत में भूमिका के आरोप लगाए। मामले में उनके पति समर्थ सिंह और सास, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी गिरिबाला सिंह आरोपी हैं। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है।
12 अगस्त की सुनवाई पर नजर
अब 12 अगस्त को होने वाली सुनवाई अहम मानी जा रही है। अदालत में गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत याचिका पर बचाव पक्ष की दलीलें सुनी जाएंगी। वहीं, ट्विशा के पिता की ओर से दाखिल आपत्ति भी अदालत के सामने रखी जाएगी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट जमानत याचिका पर आगे का फैसला तय कर सकता है।

