सिवनी: थाना कोतवाली अंतर्गत पत्रकार शमीम खान के ऊपर सुपारी देकर जानलेवा हमला कराया गया है जिसको लेकर पत्रकारों में रोष व्याप्त है पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दे प्रार्थी समीम खान पिता समीर खान उम्र 48 साल निवासी साद कॉलोनी शहीद वार्ड सिवनी जिला सिवनी को अज्ञात आरोपियों के द्वारा घटना दिनांक 03.09.2026 को प्रातः 08 बजे ज्यारतनाका पुलियां के पास चाकू से हमला करने संबंधी रिपोर्ट दिनांक 04.09.2026 को करने पर थाना कोतवाली में अपराध क्र0 781/26 धारा 126 (2), 296(बी), 351(2),3(5), बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
प्रकरण की विवेचना के दौरान प्रार्थी समीम खान पिता समीर खान उम्र 48 साल निवासी साद कॉलोनी शहीद वार्ड सिवनी जिला सिवनी एवं साक्षी अजय ठाकरे, रमाकांत राय के कथन लेख किये गये है, प्रकरण में अज्ञात आरोपियों कि तलाश पतासाजी के दौरान घटना स्थल के आसपास के सी०सी०टी०व्ही० फूटेज से अज्ञात आरोपियों के हुलियां का मिलान कर संदेही आरोपी कान्हा उर्फ बिडू बैरागी पिता पचंम बैरागी उम्र 24 साल निवासी पोलिटेक्निक कॉलेज के पीछे अकबर वार्ड सिवनी एवं विधि का उल्लंघनकारी बालक पवन धुर्वे पिता नंदकिशोर उम्र 16 साल निवासी अकबर वार्ड सिवनी जिला सिवनी को अभिरक्षा मे लेकर धारा 23(2) भारतीय साक्ष्य अधि० के तहत मेमोरेण्डम लेख किया गया है|
आरोपी कान्हा ऊर्फ बिट्टू बैरागी के द्वारा उसके साथियों मानसिंह उर्फ मंयक बघेल एवं पवन धुर्वे के साथ मिलकर घटना कारित करना स्वीकार किया है प्रकरण में प्रार्थी समीम खान पत्रकार की रेकी करना बताया गया है, प्रकरण में आरोपी मानसिह उर्फ मयंक बघेल को दिनांक 15.09.2026 को पटना बिहार से गिरफ्तार किया गया है आरोपी मानसिह उर्फ मयंक बघेल से पूछताछ करने पर अपने साथियों कान्हा उर्फ बिट्टू, पवन धुर्वे के साथ मिलकर प्रार्थी समीम खान पर हमला करने के लिये रेकी करना स्वीकार किया गया है।
घटना में इस्तेमाल मोपेड भी की जप्त
प्रकरण में आरोपी कान्हा ऊर्फ विडू बैरागी एवं विधी का उल्लघंनकारी बालक पवन धुर्वे से घटना में प्रयुक्त चाकू एवं एक्सेस मोपेड वाहन जप्त किया गया है, प्रकरण में धारा 109 (1) बीएनएस एवं 25 आर्म्स एक्ट बढाई गयी है साथ ही मानसिह उर्फ मयंक बघेल की संलिप्तता पाये जाने के आपराधिक साक्ष्य पाये गये है।
आरोपी ने ली 25000 की सुपारी
प्रकरण में गिरफ्तार शुदा आरोपी कान्हा उर्फ बिट्टू बैरागी, मानसिह उर्फ मयंक बघेल का माननीय न्यायालय से दिनांक 17.09.2026 से 21.09.2026 तक का माननीय न्यायालय से पुलिस रिमांड प्राप्त कर पुनः पूछताछ पूरक मेमोरेण्ड लेख करने आरोपियों कान्हा ऊर्फ बिडू बैरागी एवं मानसिंह बघेल के द्वारा उसके साथी पवन धुर्वे के साथ मिलकर प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी अजय ऊर्फ बाबा पांडे निवासी एकता कॉलोनी सिवनी के कहने पर उक्त बारदात को अंजाम देने के लिये 25000 रू. की राशि के एवज मे प्रार्थी समीम खान पर जानलेवा हमला करने की पुष्टि की गयी है।
मोबाइल की बातचीत नंबर ट्रेस से खुला मामला
प्रकरण में आरोपी कान्हा ऊर्फ बिट्टू बैरागी के मोबाईल नं.7049417990, पवन धुर्वे के मोबाईल नं.8889423151 एवं मानसिंह बघेल के मोबाईल नं. 7000603865 एवं आरोपी अजय ऊर्फ बाबा पांडे के मोबाईल नं.9424951099 की सीडीआर सायबर सेल से प्राप्त की गयी है, सीडीआर का अवलोकन करने पर आरोपियों के द्वारा एक दूसरे से घटना के पूर्व एवं बाद में बातचीत करना पाया गया है। प्रकरण में आरोपियों के द्वारा आपराधिक षडयंत्र रचकर घटना कारित करना पाये जाने से प्रकरण में धारा 61 (2) बीएनएस का समावेश किया गया है।



