पवन खेड़ा की बढ़ी मुश्किलें: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

गुवाहाटी। पवन खेड़ा को असम में चल रहे मानहानि मामले में बड़ा झटका लगा है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है, जिसमें कथित रूप से मानहानी के आरोप लगाए गए थे।

क्या हैं आरोप?

शिकायत के अनुसार, पवन खेड़ा ने सार्वजनिक मंच और मीडिया में ऐसे बयान दिए, जिनमें रिंकी भुइयां शर्मा पर कई पासपोर्ट रखने और विदेश में अघोषित संपत्ति होने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। इसके बाद गुवाहाटी के अपराध शाखा थाने में उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

कोर्ट में क्या हुआ?

बता दें पवन खेड़ा ने हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, ताकि गिरफ्तारी से राहत मिल सके। लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को पर्याप्त नहीं मानते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस फैसले के बाद अब उनके सामने गिरफ्तारी का खतरा और बढ़ गया है।

जानकारी के अनुसार, इससे पहले तेलंगाना हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा को 7 दिनों की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी, जिससे उन्हें अस्थायी राहत मिली थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी, जिससे कानूनी स्थिति और जटिल हो गई।

 

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