रायपुर। राजधानी में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने होटल, लॉज, ढाबा और बार संचालकों की बैठक लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। बैठक में यह स्पष्ट कहा गया कि लाइसेंस शर्तों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी प्रतिष्ठानों को तय समय में संचालन, सीसीटीवी निगरानी, कर्मचारियों का सत्यापन और ग्राहकों की पहचान की अनिवार्यता का पालन करना होगा।
पुलिस ने विशेष रूप से महिलाओं और आम नागरिकों की सुरक्षा पर जोर देते हुए नशे, गड़बड़ी और अवैध गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाने को कहा। होटल और लॉज में ठहरने वालों का पूरा रिकॉर्ड रखना और संदिग्ध गतिविधि दिखते ही पुलिस को तत्काल सूचना देना अनिवार्य होगा।
कमिश्नरेट ने चेतावनी दी है कि नियम उल्लंघन पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त करने से लेकर कानूनी कार्रवाई तक की जाएगी। पुलिस का यह कदम शहर में बढ़ते अपराधों को रोकने और नाइटलाइफ को सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
होटल-बार संचालकों पर ‘क्लीन सिटी ऑपरेशन’ शुरू


