नई दिल्ली: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान करीब 33 लाख मतदाताओं के विवरण में विसंगतियां सामने आई हैं। निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी कर दस्तावेजों के जरिए अपना विवरण सत्यापित कराने को कहा है। इनमें पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल जैसे प्रमुख नाम भी शामिल हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के मुताबिक, दिल्ली में 30 जून से 17 अगस्त तक घर-घर सत्यापन अभियान चलाया गया। इस दौरान मतदाताओं से गणना फॉर्म भरवाए गए। मसौदा सूची में शामिल करीब 97 लाख मतदाताओं में से 33.13 लाख के फॉर्म में किसी न किसी तरह की विसंगति मिली। इनमें से 31.63 लाख से अधिक मतदाताओं को अब तक नोटिस दिया जा चुका है।
आडवाणी परिवार के तीन सदस्यों को नोटिस
98 वर्षीय लालकृष्ण आडवाणी, उनकी बेटी प्रतिभा और बहू गीतिका को भी नोटिस मिला है। अधिकारियों के अनुसार, उनके नाम 2002 की एसआईआर मतदाता सूची से मिलान नहीं हो पाए। हालांकि, आडवाणी के बेटे जयंत का नाम इस प्रक्रिया में सत्यापित हो गया। परिवार के सभी सदस्य नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं।
सिसोदिया की पत्नी और बेटे का नाम भी शामिल
पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी सीमा और बेटे मीर को भी नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मीर के मामले में माता-पिता के नाम में अंतर और सीमा के मामले में उनके नाम का बेमेल होना विसंगति की वजह बताई गई है।
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दस्तावेज सत्यापन के बाद तय होगी स्थिति
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का नाम भी शुरुआती तौर पर विसंगति वाली सूची में था। अधिकारियों के अनुसार, दस्तावेजों की जांच के बाद उनकी प्रविष्टि को मान्य कर दिया गया है और शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची में उनका नाम शामिल करने के लिए सुरक्षित रखा गया है। अंतिम सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी।
नोटिस पाने वाले मतदाताओं को अपना जवाब और जरूरी दस्तावेज संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के पास 29 अक्तूबर तक जमा कराने होंगे। वहीं, दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया 30 सितंबर को समाप्त होगी। सीईओ कार्यालय के अनुसार, दस्तावेज और तथ्यों के सत्यापन के बाद ही किसी नाम को अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।

