नई दिल्ली/लांजी। संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक किशोर समरीते द्वारा भेजे गए पत्र पर भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने संज्ञान लिया है। इस संबंध में 4 फरवरी 2026 को कार्यालय ज्ञापन जारी कर प्रकरण को अग्रिम आवश्यक कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को प्रेषित कर दिया गया है।
जानकारी अनुसार, कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 16/1/2023-जेसीए-पार्ट-1 के अनुसार समरीते ने 22 दिसंबर 2025 को केंद्र एवं राज्य सरकारों के सरकारी कार्यक्रमों में हिजाब, बुर्का एवं घूंघट पर प्रतिबंध लगाने तथा दुपहिया स्कूटी एवं मोटर साइकिल पर महिलाओं द्वारा मुंह पर कपड़ा बांधकर वाहन चलाने पर रोक लगाने की मांग संबंधी पत्र प्रेषित किया था।
लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली स्थित कार्मिक नीति (जेसीए) अनुभाग से जारी ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि विषय की प्रकृति को देखते हुए इसे आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को भेजा गया है। यह ज्ञापन अवर सचिव, भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के अवर सचिव (प्रशासन), कर्तव्य भवन-3, नई दिल्ली को संबोधित किया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञापन की प्रतिलिपि किशोर समरीते, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संयुक्त क्रांति पार्टी, तहसील लांजी, जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) को भी प्रेषित की गई है। इस विषय पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारो को आदेश जारी कर दिया है।


