मेट्रो सफर के दौरान रहें सावधान! गंदगी फैलाई तो लगेगा जुर्माना, हुई गाइडलाइन जारी

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भोपाल। भोपाल मेट्रो में सफर करने वालों को अब अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ यात्रा करनी होगी। मेट्रो प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए विस्तृत गाइडलाइन और जुर्माने की व्यवस्था लागू की है।
भोपाल मेट्रो में अब हवाई यात्रा जैसी सख्ती देखने को मिलेगी। पालतू पशु-पक्षी के साथ यात्रा पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। बिना वजह इमरजेंसी बटन दबाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यात्रियों को पेट्रोल-डीजल, हथियार, माचिस, लाइटर, गुटखा, तंबाकू और खुले बीड़ी-सिगरेट ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ड्रोन, सैटेलाइट फोन और कैमरा भी प्रतिबंधित सूची में शामिल हैं।
मेट्रो में अधिकतम 25 किलो वजन का सामान ही ले जाया जा सकेगा। संक्रामक रोग से ग्रसित, नशे की हालत में या असंयमी व्यक्ति को यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। स्टेशन परिसर या ट्रेन में थूकने पर 200 रुपये का जुर्माना तय किया गया है। मेट्रो प्रशासन का कहना है कि ये नियम यात्रियों की सुरक्षा, स्वच्छता और समयबद्ध संचालन के लिए जरूरी हैं। इन नियमों का पालन न केवल व्यवस्था को बेहतर बनाएगा, बल्कि मेट्रो यात्रा को सुरक्षित और सभ्य अनुभव भी देगा।